Madad Foundation | Mission to Help & UpliftRegistration No: GON/01583/2026-27
MADAD FOUNDATION

NIYAMAVALI

सेवा • सहयोग • जनकल्याण

मदद फाउंडेशन की स्थापना

मदद फाउंडेशन की स्थापना 10 मई 2026 को समाज के जरूरतमंद, गरीब, असहाय और संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से की गई। इसका लक्ष्य सेवा, सहयोग और जनकल्याण के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है।

सदस्यता प्राप्त करने हेतु नियमावली

सदस्यता की पात्रता, सक्रियता और सहयोग प्राप्त करने से संबंधित प्रमुख नियम।

17–62 वर्ष नई सदस्यता के लिए निर्धारित आयु सीमा
65 वर्ष सदस्यता बनाए रखने की अधिकतम आयु
90% जारी सहयोगों में न्यूनतम सहभागिता
5,000 सदस्य सहयोग व्यवस्था शुरू करने का निर्धारित लक्ष्य
  1. 22 जुलाई 2026 से इच्छुक व्यक्ति www.madadup.org पर जाकर मदद फाउंडेशन की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं।
  2. सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष और अधिकतम आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है।
  3. 55 वर्ष आयु में सदस्यता ग्रहण करने वाले सदस्य सदस्यता का एक वर्ष पूर्ण करने के उपरांत ही सहयोग प्राप्त करने के पात्र होंगे।
  4. एक बार सक्रिय सदस्य बनने के बाद सदस्य 65 वर्ष की आयु तक अपनी सदस्यता बनाए रख सकेंगे। 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
  5. सक्रिय सदस्य बने रहने के लिए नियमित वार्षिक व्यवस्था/सदस्यता शुल्क जमा करना तथा फाउंडेशन द्वारा जारी समस्त सहयोगों में कम से कम 90 प्रतिशत सहभागिता करना आवश्यक होगा।
  6. सहयोग देने और प्राप्त करने की प्रक्रिया फाउंडेशन में 5,000 सदस्य पूर्ण होने अथवा 1 जनवरी 2027 के बाद प्रारंभ की जाएगी।
  7. सहयोग प्रक्रिया शुरू होने तक सभी सदस्य फाउंडेशन की सदस्य संख्या बढ़ाने और संगठन के विस्तार में सक्रिय योगदान करेंगे।
  8. नियमावली में किए गए किसी भी परिवर्तन अथवा संशोधन की जानकारी फाउंडेशन के आधिकारिक पोर्टल www.madadup.org पर प्रकाशित की जाएगी।
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बेटा/बेटी विवाह सहायता योजना नियमावली

  • सक्रिय सदस्य अपने अधिकतम दो बच्चों—बेटा अथवा बेटी—के विवाह के लिए सहयोग योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • यदि पति और पत्नी दोनों सक्रिय सदस्य हैं, तब भी दोनों में से केवल एक सदस्य ही विवाह सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा।
  • सहायता प्राप्त करने के लिए सदस्य द्वारा फाउंडेशन के जारी समस्त सहयोगों में कम से कम 90 प्रतिशत सहभागिता करना आवश्यक होगा।
  • विवाह से कम से कम छह माह पूर्व संबंधित बेटा अथवा बेटी को भी फाउंडेशन की नियमावली के अनुसार सक्रिय सदस्य बनना और सहयोग प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक होगा।
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आकस्मिक निधन सहायता योजना नियमावली

  • आकस्मिक निधन की स्थिति में सहायता केवल उसी नॉमिनी को प्रदान की जाएगी, जिसका विवरण सदस्य ने मृत्यु से पूर्व अपने सदस्यता पोर्टल या प्रोफाइल में स्वयं दर्ज किया हो।
  • संबंधित सदस्य द्वारा वार्षिक व्यवस्था/सदस्यता शुल्क जमा होना तथा फाउंडेशन द्वारा जारी समस्त सहयोगों में कम से कम 90 प्रतिशत सहभागिता करना आवश्यक होगा।
  • नॉमिनी का विवरण सही, पूर्ण और सदस्य की प्रोफाइल में सत्यापन योग्य होना चाहिए।
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आत्महत्या से संबंधित मामलों—जैसे फांसी, विष सेवन, नदी/नाले में कूदना, जानबूझकर लापता होना अथवा इसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों—में नॉमिनी को इस योजना के अंतर्गत सहयोग प्रदान नहीं किया जाएगा।
महत्वपूर्ण सूचना: सदस्यता, सहयोग पात्रता, नॉमिनी विवरण और नियमों से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए केवल मदद फाउंडेशन के आधिकारिक पोर्टल www.madadup.org पर प्रकाशित सूचना को मान्य माना जाएगा।